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बांग्लादेश से नाबालिग की तस्करी में तीन को उम्रकैद

Updated at : 05 Jan 2025 12:45 AM (IST)
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बांग्लादेश से नाबालिग की तस्करी में तीन को उम्रकैद

एक बांग्लादेशी नाबालिग की तस्करी कर भारत लाने के आरोप में कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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कल्याणी. एक बांग्लादेशी नाबालिग की तस्करी कर भारत लाने के आरोप में कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मालूम हो कि अक्तूबर, 2021 में एक बांग्लादेशी नाबालिग दत्तपुलिया बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रही थी.

तभी बीएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बाद में बीएसएफ ने नाबालिग से पूछताछ की. पता चला कि उसे भारत में एक डांस इवेंट में परफॉर्म करने का लालच दिया गया था. बांग्लादेश के एक निवासी की मदद से एक महिला और दो पुरुष उसे अवैध रूप से भारत लाये थे. बाद में बीएसएफ ने नाबालिग को धानतला थाना पुलिस को सौंप दिया. बाद में नाबालिग की शिकायत पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी महिला फरार थी. बाद में सीआइडी ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली. फरार महिला को मुंबई से गिरफ्तार किया. उस मामले में राणाघाट फास्ट ट्रक कोर्ट में केस चल रहा था. अदालत ने विभिन्न गवाहों और सबूतों पर गौर करने के बाद शुक्रवार को महिला और दो पुरुषों को दोषी पाया. राणाघाट फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मनोदीप दासगुप्ता ने शनिवार को गिरफ्तार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. शनिवार को सरकारी वकील अपूर्बा कुमार भद्र ने इस मामले की जानकारी दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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