पुरसुड़ा क्षेत्र में चार माह की बच्ची की हत्या के दोषी को हुई उम्रकैद
Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 24 Sep 2025 12:20 AM
जिले के पुरशुड़ा थाना अंतर्गत श्यामपुर, फुलपुकुर गांव में 2022 में 6 फरवरी की रात को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी.
हुगली. जिले के पुरशुड़ा थाना अंतर्गत श्यामपुर, फुलपुकुर गांव में 2022 में 6 फरवरी की रात को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी. प्रिया मालिक की मात्र चार महीने की पुत्री पियाली मालिक को उसके प्रिया के पति समीर मालिक ने बेरहमी से जमीन पर पटक दिया था. मासूम की मौके पर ही मौत हो गयी थी, जब पत्नी प्रिया मालिक ने इसका विरोध किया, तब आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की. किसी तरह जान बचाकर प्रिया मालिक अपनी सास और पड़ोसियों की मदद से थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करायी. हुगली ग्रामीण जिला पुलिस की पहल पर एसआइ अजय माल ने तुरंत जांच की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने निष्ठा के साथ जांच पूरी कर चार्जशीट दायर किया. लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आरामबाग अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय अदालत) ने दोषी समीर मालिक को आइपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और ₹20,000 का जुर्माना, भुगतान न करने की स्थिति में 6 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में सरकारी पक्ष के अधिवक्ता अनूप कुमार दे थे.
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