नाबालिग की हत्या के मामले में उम्रकैद

सौम्यजीत की मां तलाकशुदा थी और बंडेल के लीचूबागान निवासी अरविंद ताती के साथ प्रेम संबंध में थी.
हुगली. जिले के तीन नंबर कृष्णपुर इलाके में आठ साल पहले 11 वर्षीय सौम्यजीत की हत्या के मामले में चुंचुड़ा कोर्ट ने दोषी अरविंद ताती को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने सोमवार को उसे दोषी करार दिया था और बुधवार को सजा घोषित की गयी. सौम्यजीत की मां तलाकशुदा थी और बंडेल के लीचूबागान निवासी अरविंद ताती के साथ प्रेम संबंध में थी. लेकिन बच्चा इस रिश्ते में आड़े आ रहा था, जिससे अरविंद परेशान था. सात जनवरी 2017 को उसने सौम्यजीत को बिस्कुट दिलाने के बहाने घर से बाहर बुलाया और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी. शव को हुगली स्टेशन के पास एक मंदिर के पास फेंक दिया, ताकि यह दुर्घटना लगे. अगले दिन जब शव बरामद हुआ, तो मां ने शक जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज करायी. बाद में पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले में कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. सरकारी वकील सुब्रत भट्टाचार्य ने अदालत में प्रमाण पेश किये, जिसके बाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने आरोपी को दोषी ठहराया. बुधवार को अदालत ने अरविंद ताती को उम्रकैद की सजा सुनायी.
मृतक की मां ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि यह उनके बेटे को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन न्याय हुआ है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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