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कसबा के एक निजी अस्पताल का रद्द किया गया लाइसेंस

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश की अवहेलना करने पर कोलकाता के कसबा-राजडांगा स्थित जेनेसिस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

स्वास्थ्य आयोग के आदेश की अवहेलना के मामले में हुई कार्रवाई

संवाददाता, कोलकाता

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश की अवहेलना करने पर कोलकाता के कसबा-राजडांगा स्थित जेनेसिस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. सोमवार को हुई सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया. इस संबंध में आयोग ने औपचारिक आदेश जारी किया है. कमीशन के चेयरमैन एवं पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि यह कार्रवाई करीब 11 महीने पुराने एक मामले में की गयी है. शिकायतकर्ता वंदना घोष ने आरोप लगाया था कि इलाज के दौरान अस्पताल ने अनैतिक रूप से अतिरिक्त बिल वसूला था. जांच के बाद आयोग ने अस्पताल को मरीज के परिवार को तीन लाख 68 हजार 889 रुपये लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने न तो राशि लौटायी और न ही आयोग के ई-मेल का जवाब दिया. सोमवार की सुनवाई के दौरान भी अस्पताल की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था. जस्टिस बनर्जी ने बताया कि सुनवाई से पहले अस्पताल के निदेशक डॉ पूर्णेंदु रॉय को फोन किया गया था, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. स्थिति को देखते हुए आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को सूचित करते हुए अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक मरीज के परिवार को मुआवजा राशि नहीं लौटायी जाती, तब तक अस्पताल में नये मरीजों की भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, पहले से भर्ती मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देने के निर्देश दिये गये हैं.

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