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तोड़फोड़ में 44 आरोपियों को न्यायिक हिरासत

Updated at : 19 Sep 2024 1:59 AM (IST)
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तोड़फोड़ में 44 आरोपियों को न्यायिक हिरासत

अदालत ने सभी 44 आरोपियों को 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है.

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कोलकाता. गत 14 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हमला कर इमरजेंसी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना में शामिल 44 आरोपियों को प्रथम चरण में गिरफ्तार किया गया था. इनकी पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आरोपियों को बुधवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था. अदालत ने सभी 44 आरोपियों को 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है. इस आदेश के बाद बुधवार को गिरफ्तार लोगों के परिजनों ने कोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. अदालत सूत्रों के मुताबिक इस दिन सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आवेदन किया गया था. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इन आरोपियों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है. कई विभागों को तो काफी क्षति पहुंची है. इस कारण इन्हें जमानत पर रिहा करने पर समाज में गलत संदेश जायेगा. अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सभी आरोपियों को 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. पुलिस सूत्र बताते हैं कि तोड़फोड़ की घटना के बाद श्यामपुकुर, टाला व उल्टाडांगा थाने में भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद प्रथम चरण में पुलिस ने पुख्ता सबूतों के आधार पर इन 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. फिलहाल ये आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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