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शोभन-रत्ना तलाक मामले को अगस्त तक निपटाने का शीर्ष अदालत का निर्देश

Updated at : 23 Apr 2025 1:39 AM (IST)
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शोभन-रत्ना तलाक मामले को अगस्त तक निपटाने का शीर्ष अदालत का निर्देश

इस मामले में रत्ना पक्ष के पांच लोगों की गवाही लेने का भी निर्देश शीर्ष अदालत ने दिया.

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कोलकाता. कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर व पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी व तृणमूल विधायक रत्ना चटर्जी के बीच चल रहे तलाक के मामले के निपटारे के लिए निचली अदालत को शीर्ष अदालत ने समय-सीमा तय कर दी. अगले अगस्त महीने तक तलाक मामले का निपटारा कर लेना होगा. इस मामले में रत्ना पक्ष के पांच लोगों की गवाही लेने का भी निर्देश शीर्ष अदालत ने दिया. मंगलवार को न्यायमूर्ति असानुद्दीन अमानुल्ला व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ में तलाक मामले की सुनवाई हुई. शोभन ने पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत के सामने अपना पक्ष रखा था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान रत्ना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि निचली अदालत में सात लोगों की गवाही की बात कही थी. लेकिन सभी की गवाही अब तक नहीं ली गयी है. केवल दो लोगों की गवाही ही ली गयी है. उनके पक्ष में सभी की गवाही ली जाये, इसे लेकर उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील की. अपील को मंजूर करते हुए शीर्ष अदालत ने बाकी पांच लोगों की गवाही अगले दो सप्ताह के भीतर रिकार्ड करने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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