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मौसुनी द्वीप पर स्थायी तटबंध बनाने का निर्देश

Updated at : 15 Jun 2025 1:24 AM (IST)
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मौसुनी द्वीप पर स्थायी तटबंध बनाने का निर्देश

कलकत्ता हाइकोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के मौसुनी द्वीप पर एक स्थायी कंक्रीट नदी तटबंध व स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्देश दिया है.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के मौसुनी द्वीप पर एक स्थायी कंक्रीट नदी तटबंध व स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से यहां एक पुल के निर्माण पर भी विचार करने के लिए कहा है. कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील राजेश खत्री ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मौसुनी, दक्षिण 24 परगना जिले का एक सुदूर द्वीप है और पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है. लेकिन एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं और चक्रवात ने मौसुनी द्वीप को तबाह कर दिया है. मिट्टी का नदी तटबंध टूट गया है और पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है. मौसुनी द्वीप के लोग बार-बार इस मांग को लेकर आंदोलन में शामिल हुए हैं. वकील राजेश खेतड़ी ने मौसुनी द्वीप के स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, इसमें न्यायालय ने आदेश दिया कि मौसुनी द्वीप पर स्थायी कंक्रीट नदी तटबंध बनाया जाये. स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मौसुनी द्वीप पर एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का भी आदेश दिया गया. साथ ही, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न होने पर पुल बनाने की संभावना पर विचार करने और द्वीप के समग्र बुनियादी ढांचे को विकसित करने का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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