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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास होने पर हाइकोर्ट ने नया मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया आदेश

Updated at : 16 Sep 2025 1:23 AM (IST)
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास होने पर हाइकोर्ट ने नया मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया आदेश

कलकत्ता हाइकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में दो युवकों की रहस्यमय मौत के संबंध में नया निर्देश दिया है.

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खेजुरी में दो युवकों की हुई थी अस्वाभाविक मौत

संवाददाता, कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में दो युवकों की रहस्यमय मौत के संबंध में नया निर्देश दिया है. सोमवार को न्यायाधीश देबांग्शु बसाक और सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कोलकाता के एसएसकेएम में किये गये दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चोटों के स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद राज्य को एक नया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बोर्ड को 18 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 11 जुलाई को मुहर्रम के दिन खेजुरी थाना अंतर्गत भांगनमारी गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

इसके अगले दिन सुबह सुधीर पाइक और सुजीत दास का शव बरामद हुआ. परिजनों ने इसे हत्या बताया था. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट लगने से मौत होने का खुलासा हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चुनौती देते हुए परिजन हाइकोर्ट पहुंचे. दोनों मृतकों का एसएसकेएम में दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ. इस रिपोर्ट में सुधीर के शरीर पर 24 और सुजीत के शरीर पर कई चोटों का खुलासा हुआ. कोर्ट के आदेश पर घटना की जांच का जिम्मा सीआइडी को दिया गया.

अब कोर्ट ने एसएसकेएम की दूसरी रिपोर्ट में उल्लेख किये गये चोटों का विस्तृत विवरण देने के लिए एक नया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट को यह भी बताना होगा कि किन चोटों के कारण मौत हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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