कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने सामाजिक बहिष्कार के मामले में अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा को बड़ी राहत दी है. अदालत ने पुलिस को निर्देश दिये हैं कि उनके घर के आस-पास लगे सभी बायकॉट पोस्टर और बैनर तुरंत हटाये जायें. अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिकूल किसी भी बायकॉट सामग्री को भी हटाया जाये. यदि आदेश की अवहेलना होती है, तो अभिनेत्री हाइकोर्ट में पुनः शिकायत कर सकती हैं. बता दें कि श्रीलेखा मित्रा ने आरजी कर हत्याकांड के विरोध में हुए प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया और उनके घर के आसपास निशाना बनाया जा रहा था. पोस्टर और बैनर लगाये गये और धमकियां दी गयीं. अभिनेत्री ने इस पर हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की कोशिश की जा रही है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस थाने को निर्देश दिया कि केएमसी की मदद से घर के आसपास लगे सभी पोस्टर और बैनर हटाये जायें. अदालत ने मेटा इंक और गूगल इंडिया को भी पक्षकार बनाया है और राज्य सरकार को 24 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
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