उच्च न्यायालय ने बीरभूम के पत्रकार को दिया रक्षा कवच
Updated at : 15 Nov 2024 12:57 AM (IST)
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आरोपी पत्रकार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने रक्षा कवच प्रदान किया. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने निर्देश दिया कि पत्रकार के खिलाफ पुलिस कोई कदम नहीं उठा सकती है.
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कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी पुलिस
संवाददाता, कोलकाताआरोपी पत्रकार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने रक्षा कवच प्रदान किया. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने निर्देश दिया कि पत्रकार के खिलाफ पुलिस कोई कदम नहीं उठा सकती है. जानकारी के मुताबिक, बीरभूम के पारुई इलाके में आदिवासियों की जमीन दखल कर आवास परियोजना का काम चल रहा है. इसका विरोध करते हुए पत्रकार अभिषेक दत्त ने आंदोलन शुरू किया था. दत्त का कहना है कि आंदोलन करने के कारण उसे झूठे मामले में फंसा दिया गया.आरोपी पत्रकार के बयान पर न्यायाधीश ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब की. पारुई थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी. हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी.
आवास बनानेवाली कंपनी का आरोप है कि आंदोलन के नाम पर आरोपी रुपये वसूल रहा है. स्थानीय लोगों को वह भड़का रहा है. राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर फिलहाल परियोजना का काम बंद कर दिया गया है. रुपये वसूलने के मामले की जांच जारी है. पुलिस को अगली सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज व ऑडियो रिकार्ड जमा देने का निर्देश दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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