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फिर टल गयी डीए मामले की सुनवाई

Updated at : 27 Aug 2025 1:50 AM (IST)
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फिर टल गयी डीए मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के मामले की सुनवाई फिर टल गयी है.

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कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के मामले की सुनवाई फिर टल गयी है. मंगलवार को राज्य सरकार के वकीलों ने अन्य मामलों की सुनवाई में व्यस्तता का हवाला देते हुए डीए मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया. राज्य सरकार के वकीलों ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर के बाद करने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. अब इसकी सुनवाई 10 सितंबर के बाद होने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले महंगाई भत्ते (डीए) का 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 27 जून तक उक्त राशि भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा देकर डीए का भुगतान करने के लिए और छह महीने का समय देने की मांग की है.

राज्य सरकार के इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच पर गत चार से सात अगस्त तक लगातार सुनवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसी बीच, अब जस्टिस संदीप मेहता के साथ जस्टिस करोल इस मामले की सुनवाई करेंगे. गौरतलब है कि इससे पहले, इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर एक मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2022 में सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीए राज्य सरकार के कर्मचारियों का अधिकार है. राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को बकाया डीए का 25 प्रतिशत निपटान करने का आदेश दिया है, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से और देने की मांग की है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की समीक्षा का भी अनुरोध किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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