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बेटे की प्रताड़ना के बाद अदालत ने पिता को लौटायी संपत्ति

सुबल मंडल नामक बुज़ुर्ग ने आरोप लगाया कि उनके बेटे और बहू ने धोखे से उनकी संपत्ति रजिस्ट्री करवा ली और फिर उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.

बशीरहाट. हिंगलगंज के रूपमारी पंचायत क्षेत्र में एक वृद्ध पिता को न्याय मिला, जब बशीरहाट अदालत ने बेटे द्वारा हड़पी गयी संपत्ति को उन्हें वापस लौटाने का आदेश दिया. यह मामला उस समय सामने आया, जब सुबल मंडल नामक बुज़ुर्ग ने आरोप लगाया कि उनके बेटे और बहू ने धोखे से उनकी संपत्ति रजिस्ट्री करवा ली और फिर उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.पीड़ित ने बताया कि संपत्ति हस्तांतरण के बाद बेटे और बहू ने न सिर्फ उन्हें दो वक्त का खाना देने से इनकार कर दिया, बल्कि नियमित रूप से उनके साथ मारपीट भी करते थे. घटना से स्थानीय लोग भी व्यथित थे और कई बार पंचायत स्तर पर मध्यस्थता की कोशिशें की गयीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला.आखिरकार सुबल मंडल ने बशीरहाट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सबूतों और गवाहों के आधार पर यह पाया कि बुज़ुर्ग के साथ अन्याय हुआ है.

अदालत ने बेटे को आदेश दिया कि वह पिता को संपत्ति लौटाये.

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