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सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन से दूर रहने की दी हिदायत

Updated at : 02 Oct 2024 12:46 AM (IST)
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सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन से दूर रहने की दी हिदायत

रिट याचिका की एक प्रति इस निदेशालय को प्राप्त हुई है, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्यूशन के संबंध में आरोप हैं.

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कोलकाता. स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को आगाह किया है कि वे ट्यूशन की कोशिश न करें. उनके संस्थान के शिक्षकों को ट्यूशन नहीं करना चाहिए. प्राइवेट ट्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं. स्कूल शिक्षा आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में कहा गया है : रिट याचिका की एक प्रति इस निदेशालय को प्राप्त हुई है, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्यूशन के संबंध में आरोप हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 28 के संदर्भ में सरकारी स्कूल में सेवारत शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन की अनुमति नहीं है. उक्त अधिनियम में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में खुद को शामिल नहीं करेगा. अनुभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें. स्कूल प्रमुखों को दोषी शिक्षकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. कई स्कूलों के प्रमुख ने कहा कि विभाग ने परिपत्र के साथ दोषी शिक्षकों की एक सूची संलग्न की है. इस विषय में ऑल बंगाल हेडमास्टर्स एसोसिएशन के महासचिव कृष्णांग्शु मिश्रा ने कहा कि हमें परिपत्र प्राप्त हुआ है और हम निर्देशानुसार जवाब देंगे. बंगाल टीचर्स एंड एम्पलॉइज एसोसिएशन के महासचिव स्वप्न मंडल ने कहा कि कई योग्य युवा अपनी आजीविका कमा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार प्राथमिक (कक्षा एक से पांचवीं) , माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पायी है. नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं. नियुक्ति प्रक्रिया केवल उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छठी से आठवीं तक) अक्टूबर की शुरुआत में फिर से शुरू होगी. नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने 2015 में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा दी थी, वह भी बेरोजगार बैठे हैं. उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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