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कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कैद की सजा सुनायी

Updated at : 30 Aug 2025 1:15 AM (IST)
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कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कैद की सजा सुनायी

पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ सात लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने के मामले ने राज्य को झकझोर दिया था.

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नदिया में पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला

कल्याणी. पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ सात लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने के मामले ने राज्य को झकझोर दिया था. कल्याणी-बैरकपुर एक्सप्रेसवे इलाके में यह घटना 2024 में 30 अक्तूबर को हुई थी. इस मामले में नदिया जिले के कल्याणी अदालत ने सात आरोपियों को 20 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है. हालांकि, कल्याणी की एडीजे अदालत ने अमित रॉय नामक एक आरोपी को बरी कर दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक घटना के दिन सुबह, पीड़ित गृहिणी अपने पति के साथ कल्याणी-बैरकपुर एक्सप्रेसवे के पास टहल रही थी. आरोप है कि उसी दौरान, गृहिणी के साथ उसके पति की आंखों के सामने बलात्कार किया गया. कल्याणी थाने की पुलिस ने जांच के दौरान कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया. फोरेंसिक जांच की गयी. घटना में आठ आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी. सभी अपराधी उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा इलाके के रहने वाले थे. अपराधियों में किशन प्रसाद (28), अजय देबनाथ (36), सनी सिन्हा (18), विकास चौधरी (21), सोनू शॉ (26) और राजा घोष (28) शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक कल्याणी-बैरकपुर एक्सप्रेसवे पर कल्याणी रेल पुल के नीचे विवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. उसके पति को बंधक बनाकर यातनाएं दी गयीं थीं. पति-पत्नी सुबह-सुबह रेलवे लाइन के किनारे टहल रहे थे. उस समय अपराधी रेल पुल के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे थे. वहीं उन्होंने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कल्याणी थाने में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. सुनवाई 7 महीने तक चली. आखिरकार कल्याणी एडीजे कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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By SUBODH KUMAR SINGH

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