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32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों का भविष्य आज होगा तय

राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 32,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनायेगा.

संवाददाता, कोलकाता

राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 32,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनायेगा. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतोब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ में 28 अप्रैल से चल रही थी, जो 12 नवंबर को पूरी हुई थी. इसके बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के अंतिम दिन पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार के कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये. बोर्ड ने यह भी कहा कि सीबीआइ की जांच में भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिले. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक संस्थागत भ्रष्टाचार का मामला है. उन्होंने बताया कि एस बसु रॉय एंड कंपनी को बिना किसी अनुमोदन के ओएमआर शीट तैयार करने, मूल्यांकन करने और अंतिम पैनल बनाने की जिम्मेदारी दी गयी थी. इसके साथ ही, उन्होंने नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाये. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से समिति चयन संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन आयोग कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका. ज्ञात हो कि पहले स्कूल सेवा आयोग द्वारा नियुक्त 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द हो चुकी हैं. अब प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 32,000 शिक्षकों का भविष्य भी इस फैसले पर निर्भर करेगा. इससे पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने इन नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षकों ने खंडपीठ में अपील दायर की थी. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने गांगुली के आदेश पर अंतरिम रोक लगायी थी. इसके बाद मामला न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतोब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ को सौंपा गया.

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