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गिरफ्तार व्यवसायी अरुण सराफ को 18 नवंबर तक इडी हिरासत

Updated at : 15 Nov 2025 1:28 AM (IST)
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गिरफ्तार व्यवसायी अरुण सराफ को 18 नवंबर तक इडी हिरासत

78 करोड़ रुपये के बालू घोटाले के मामले में गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी अरुण सराफ को शुक्रवार को सीबीआइ अदालत में पेश किया गया.

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एक व्यक्ति अकेले इतना नहीं कर सकता, अन्य सहयोगियों तक पहुंचना जरूरी

संवाददाता, कोलकाता

78 करोड़ रुपये के बालू घोटाले के मामले में गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी अरुण सराफ को शुक्रवार को सीबीआइ अदालत में पेश किया गया. केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से पेश सरकारी वकील अरिजीत चक्रवर्ती ने आरोपी को पांच दिन की इडी हिरासत में भेजने की मांग की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अरुण सराफ को 18 नवंबर तक इडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

हालांकि, अरुण की ओर से कोई लिखित जमानत याचिका दाखिल नहीं की गयी थी. उनके वकील ने मौखिक रूप से जमानत का आग्रह किया. अदालत सूत्रों के अनुसार इडी के वकील ने दावा किया कि इतने बड़े घोटाले में एक व्यक्ति का अकेले शामिल होना संभव नहीं. इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि इस रैकेट में और कौन लोग जुड़े हैं. इडी ने अरुण की हिरासत के दौरान रेत के स्टॉक की जांच के लिए 13 स्थानों पर तलाशी ली, जहां वास्तविक स्टॉक और बहीखातों में स्पष्ट अंतर पाया गया. इडी ने अदालत को बताया कि अरुण सराफ के कर्मचारियों से पूछताछ की गयी है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह पैसों का लेन-देन करता था और पूरे मामले में लाभार्थी था. इडी का कहना है कि आगे की जांच के लिए आरोपी से संबंधित कई दस्तावेजों के साथ पूछताछ आवश्यक है. एजेंसी विभिन्न स्थानों पर रेत के स्टॉक की सत्यापन प्रक्रिया भी कर रही है. इडी के वकील का दावा है कि इन कारणों से आरोपी को हिरासत में रखना अनिवार्य है.

गौरतलब रहे कि इडी ने इसी महीने की शुरुआत में अरुण सराफ को रेत तस्करी और बालू घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वह लगभग 78 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल है और उसके पास से लाखों रुपये तथा अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद किये गये हैं. अदालत ने इन्हीं आधारों पर उसकी इडी हिरासत अवधि को बढ़ाने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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