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विभागीय पदोन्नति आदेश पर चिकित्सक संघ की आपत्ति, मुख्य सचिव से बैठक की मांग

इस आदेश में पात्रता की अंतिम तिथि अधिसूचना के प्रकाशन से लगभग एक माह पहले निर्धारित कर दी गयी है.

एएचएसडी ने पात्रता तिथि तय करने पर उठाये सवाल कोलकाता. वरिष्ठ चिकित्सकों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स (एएचएसडी) ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिखकर विभागीय पदोन्नति अधिसूचना को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करायी है और इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए समय मांगा है. संगठन की ओर से बताया गया है कि इससे पहले भी एक ईमेल के माध्यम से राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशक द्वारा एक दिसंबर, 2025 को प्रकाशित हालिया विभागीय पदोन्नति आदेश के प्रति असंतोष और चिंता व्यक्त की जा चुकी है. एएचएसडी के अनुसार, इस आदेश में पात्रता की अंतिम तिथि अधिसूचना के प्रकाशन से लगभग एक माह पहले निर्धारित कर दी गयी है. इसके चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 26 नवंबर, 2021 को जारी आधिकारिक पदोन्नति आदेश के तहत पदोन्नत किये गये लगभग 200 सहायक प्रोफेसरों को आगे की पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है. संगठन का कहना है कि कुछ अज्ञात कारणों से चिकित्सा शिक्षा विभाग करीब 200 योग्य चिकित्सा शिक्षकों को खो रहा है, जिन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था. इससे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानदंडों के अनुरूप वरिष्ठ शिक्षकों की मौजूदा कमी को भी पूरा किया जा सकता था. एएचएसडी के मुताबिक, पात्रता तिथि को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाकर यह समस्या आसानी से सुलझाई जा सकती थी, जैसा कि पूर्व में पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है. हालांकि, संगठन ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य भवन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पात्रता तिथि बढ़ाने के प्रति दिखायी जा रही हठधर्मिता से संदेह पैदा होता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कुछ अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों के इशारे पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का एक रैकेट सक्रिय हो सकता है. इन सभी बिंदुओं की ओर मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित करते हुए एएचएसडी ने इस मामले में प्रत्यक्ष बैठक के लिए समय देने का अनुरोध किया है. यह जानकारी संगठन के महासचिव प्रो डॉ उत्पल बंद्योपाध्याय ने दी.

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