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तलाकशुदा बेटी पिता की पेंशन की हकदार नहीं : हाइकोर्ट

Updated at : 26 Nov 2025 12:27 AM (IST)
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तलाकशुदा बेटी पिता की पेंशन की हकदार नहीं : हाइकोर्ट

कैट के आदेश को हाइकोर्ट ने खारिज किया

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कैट के आदेश को हाइकोर्ट ने खारिज किया कोलकाता. सेवानिवृत पिता की मौत के बाद अगर बेटी का तलाक होता है, तो बेटी को पिता के पेंशन में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया है. डिविजन बेंच ने कहा कि अगर पिता की मौत के समय बेटी अगर उन पर निर्भर है, तो उसे पिता के पेंशन में हिस्सा मिल सकता है, लेकिन अगर पिता की मौत के समय बेटी अपने पति पर निर्भर है और पिता की मौत के बाद बेटी तलाकशुदा होकर अपने पिता के घर वापस जाती है, तो ऐसी स्थिति भी उसे पेंशन में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. गौरतलब है कि कोर्ट ने यह फैसला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के आदेश को रद्द करते हुए सुनाया है. कैट ने एक तलाकशुदा महिला को उसके पिता की पेंशन में हिस्सा देने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता महिला के पिता वर्ष 1996 में केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हुए थे. वर्ष 2003 में उनकी मौत हो गयी. उस समय महिला की शादी हो गयी थी, लेकिन वर्ष 2016 में पति से तलाक हो गया. आर्थिक समस्या होने के कारण महिला ने कैट में याचिका दायर की, जहां कोर्ट ने पेंशन का एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया. कैट के इस आदेश को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर किया. केंद्र के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि चूंकि महिला अपने पिता की मौत के समय शादीशुदा थी और अपने पिता की पेंशन पर निर्भर नहीं थी, इसलिए वह अब अचानक पेंशन का दावा नहीं कर सकती है. उन्होंने आगे बताया कि पेंशन का हिस्सा पाने का वहीं हकदार होते हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी पर निर्भर है. महिला के वकील ने जवाब दिया कि उनकी मुवक्किल की मौजूदा आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसलिए एक बेटी होने के नाते वह अपने पिता की पेंशन का दावा कर सकती हैं. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता की मौत के समय उसका तलाक नहीं हुआ था. उस समय तलाक की याचिका दायर भी नहीं हुई थी, इसलिए महिला अपने पिता की पेंशन की हकदार नहीं है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 के एक आदेश में केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर माता-पिता दोनों की मौत के बाद बेटी का तलाक होता है, तो उसे पेंशन का हिस्सा नहीं मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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