पत्नी व बेटी की हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा

पत्नी व बेटी की हत्या मामले में मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में दोषी को फांसी की सजा सुनायी. घटना के दो साल बाद दोषी को सजा मिली.
संवाददाता, कोलकाता.
पत्नी व बेटी की हत्या मामले में मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में दोषी को फांसी की सजा सुनायी. घटना के दो साल बाद दोषी को सजा मिली. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में पत्नी व छोटी उम्र की बेटी की हत्या कर लाल सिंह ओरांव ने खुदकुशी की कोशिश की थी. वह जिले के नागराकाटा लुकसान चाय बगान का बाशिंदा है. घटना के बाद उसने पुलिस को बताया कि घर में डकैती की घटना हुई थी. डकैतों ने पत्नी व बेटी की हत्या कर दी. बार-बार पूछताछ में वह अपना बयान बदल रहा था. इसे लेकर पुलिस को संदेह हुआ. बाद में जब सख्ती बरती गयी, तो उसने हत्या की बात स्वीकार की. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर घटना की जांच शुरू की.
अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया. 13 गवानों के बयान दर्ज कराये गये थे. हाल ही में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. मंगलवार को उसे फांसी की सजा सुनायी गयी. सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस की सक्रियता के कारण ही उसे दो साल में ही सजा सुना दी गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




