ePaper

बुजुर्ग शिक्षक दंपती की हत्या में दोषी को फांसी की सजा

Updated at : 03 Jul 2025 1:36 AM (IST)
विज्ञापन
बुजुर्ग शिक्षक दंपती की हत्या में दोषी को फांसी की सजा

रानी देवेंद्र बाला रोड के इंद्रलोक अपार्टमेंट के सेकेंड फ्लोर के फ्लैट में रुपये और जेवरात के लिए शिक्षक दंपती की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये संजय सेन उर्फ बाप्पा (35) को बुधवार को सियालदह अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

चितपुर थाना क्षेत्र के रानी देवेंद्र बाला रोड स्थित अपार्टमेंट में बेरहमी से की गयी थी हत्या

वर्ष 2015 के 15 जुलाई को हुई थी घटना

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गहने व नकदी की थी बरामद

संवाददाता, कोलकाताउत्तर कोलकाता के चितपुर थाना क्षेत्र में स्थित रानी देवेंद्र बाला रोड के इंद्रलोक अपार्टमेंट के सेकेंड फ्लोर के फ्लैट में रुपये और जेवरात के लिए शिक्षक दंपती की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये संजय सेन उर्फ बाप्पा (35) को बुधवार को सियालदह अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है. सत्र न्यायाधीश अनिर्वाण दास ने मंगलवार को संजय सेन को दोषी करार दिया था. अदालत सूत्र बताते हैं कि यह वही न्यायाधीश हैं, जिन्होंने आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के दोषी संजय राय को उम्रकैद की सजा सुनायी थी.

गौरतलब है कि जघन्य वारदात को 15 जुलाई 2015 की शाम को अंजाम दिया गया था. 77 वर्षीय बुजुर्ग प्राण गोविंद दास और उनकी पत्नी रेणुका दास (77) सेवानिवृत्त शिक्षक थे. वे इंद्रलोक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में रहते थे. उनकी बेटी विदेश में रहती हैं. सरकारी वकील संदीप भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि आरोपी संजय सेन उर्फ बाप्पा इलाके में मछली बेचता था. वह दंपती की देखभाल भी करता था. दंपती ने अच्छे संबंध होने के कारण संजय को एक रिक्शा भी खरीद कर दिया था. संजय का उनके फ्लैट में अक्सर आना-जाना लगा रहता था, जिससे उसे पता था कि दंपती अपने रुपये और गहने कहां रखते हैं. सोने के गहनों के लालच में 15 जुलाई 2015 की शाम को संजय ने लोहे की पाइप से दोनों की बेरहमी से पिटाई कर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने फ्लैट से 1.87 लाख नकदी और भारी मात्रा में सोने के जेवरात चुरा लिए और मौके से फरार हो गया. घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने संजय सेन को धर दबोचा. उसने चोरी के गहने नंदीग्राम में अपने एक रिश्तेदार के घर के पास जमीन में छिपा रखे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल खून से सना पाइप और उसके खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिये. इधर, अदालत में सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में कुल 29 लोगों ने गवाही दी थी. दंपती की बेटी को मुकदमे के दौरान गवाही देने के लिए विदेश से कोलकाता आना पड़ा था. इन सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर मंगलवार को सियालदह कोर्ट ने संजय सेन उर्फ बाप्पा को इस दोहरे हत्याकांड में दोषी पाया और बुधवार को उसे फांसी की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AKHILESH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By AKHILESH KUMAR SINGH

AKHILESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola