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भयावह दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने राज्य से मांगी रिपोर्ट

राज्य के मुख्य सचिव को 20 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

राज्य के मुख्य सचिव को 20 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने राज्य में हुई एक भयावह सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र भेजा है. यह पत्र समिति के सचिव संजय मितल ने भेजा है. पूर्व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति ने दुर्घटना का विवरण मांगा है. साथ ही, पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और इस घटना के बाद राज्य प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों की भी जानकारी मांगी गयी है. समिति ने मुख्य सचिव को 20 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह सात बजे पूर्व बर्दवान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालाफेरी घाट के पास एक भयावह बस दुर्घटना हुई थी, जहां एक बस ने सड़क के किनारे खड़ी लॉरी को टक्कर मार दी थी. हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गयी थी और 35 जख्मी हुए थे. घटना के बाद, देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित समिति ने मुख्य सचिव से यह जानना चाहा है कि राज्य प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए क्या उपाय किये हैं. साथ ही वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार निश्चित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट भेजना चाहती है. मुख्य सचिव कार्यालय ने परिवहन विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी है. इसके बाद, परिवहन विभाग की विशेष सचिव कंचन चौधरी ने पूर्व बर्दवान जिले की डीएम आयशा रानी को पत्र लिख कर दुर्घटना का विवरण मांगा है. साथ ही, उनसे यह भी पूछा गया है कि घटना के बाद वाहनों की गति को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. राज्य सरकार ने पूर्व बर्दवान के जिलाधिकारी को 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

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