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जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ तत्काल सुनवाई से हाइकोर्ट का इनकार

Updated at : 05 Oct 2024 1:06 AM (IST)
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जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ तत्काल सुनवाई से हाइकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाइकोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया.

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पूजा की छुट्टियों के दौरान अवकाशकालीन पीठ में होगी सुनवाई

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति वी पटनायक की खंडपीठ में गुरुवार को जनहित याचिका दायर की गयी थी.

शुक्रवार की सुबह खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई के आवेदन को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह किसी भी अवकाशकालीन पीठ से संपर्क करें, जो सक्रिय होगी. क्योंकि अगले सप्ताह दुर्गापूजा से शुरू होने वाले लंबे त्योहारी सीजन के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवकाश रहेगा. याचिका एक स्वैच्छिक संगठन के निदेशक राजू घोष ने दायर की थी.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने का निर्देश दिये जाने के बाद भी वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि जूनियर डॉक्टरों द्वारा काम बंद करने का विरोध समाप्त हो. याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण आम लोग पीड़ित हैं, इसलिए फास्ट-ट्रैक सुनवाई की तत्काल आवश्यकता है. हालांकि, चूंकि खंडपीठ ने फास्ट-ट्रैक सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता को अवकाश पीठ का दरवाजा खटखटाना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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