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बार-बार अदालत की अवमानना किये जाने पर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट

Updated at : 25 Sep 2024 2:13 AM (IST)
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बार-बार अदालत की अवमानना किये जाने पर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट

जानकारी के अनुसार, मालदा जिले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2006 में शुरू हुई थी.

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कोलकाता. बार-बार अदालत की अवमानना किये जाने पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने मालदा जिला प्राइमरी स्कूल काउंसिल की अध्यक्ष बांसती बर्मन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मालदा जिला पुलिस को उन्हें 26 सितंबर की अपराह्म 3.30 बजे कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार, मालदा जिले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2006 में शुरू हुई थी. इस प्रक्रिया में काउंसिल ने पांच मार्च, 2010 को मुफेजा (याचिकाकर्ता) को प्राथमिक सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र सौंप दिया. चार साल बतौर शिक्षक नौकरी करने के बाद 14 अगस्त, 2014 को उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी. वर्ष 2023 में उन्हें फिर से अप्रशिक्षित शिक्षक (पैरा टीचर) के रूप में नियुक्त किया गया. नियम के अनुसार, अप्रशिक्षित शिक्षकों को बीएड करने के लिए पांच साल तक का समय दिया जाता है. इसी बीच काउंसिल ने बीएड कराने के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों की एक सूची बनायी, लेकिन इस सूची में मुफेजा का नाम नहीं था. उन्हें काम से भी हटा दिया गया और उनका बकाया भी नहीं दिया गया. काउंसिल ने बकाया राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले की सुनवाई के दौरान काउंसिल की अध्यक्ष बासंती बर्मन को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुईं. कोर्ट के आदेश की अवहेलना होने पर मंगलवार को जज ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और पुलिस को 26 सितंबर को उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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