पूर्व सांसद अर्जुन सिंह की याचिका कोर्ट ने खारिज की

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पूर्व सांसद अर्जुन सिंह की याचिका कोर्ट ने खारिज की

तृणमूल कार्यकर्ता को गोली मारने का मामला

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तृणमूल कार्यकर्ता को गोली मारने का मामला

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने बैरकपुर के पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह की याचिका को खारिज करते हुए मामले की नये सिरे से जांच करने का निर्देश दिया. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता को गोली मारने के मामले में अर्जुन सिंह के खिलाफ जांच का आदेश दिया, साथ ही कहा कि अगर अर्जुन सिंह चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. बैरकपुर के पूर्व सांसद और भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ के समक्ष मामले को खारिज करने की मांग की थी. लेकिन अदालत ने अर्जुन सिंह की याचिका के अनुसार, मामले को खारिज करने से इंकार कर दिया. न्यायाधीश ने बैरकपुर पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा के अधीन एक एसआइटी गठित करने का आदेश दिया, जो मामले की जांच कर अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी. हालांकि, अदालत ने कहा कि अर्जुन सिंह अगर चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, बैरकपुर उपजिला न्यायालय ने बैरकपुर के पूर्व सांसद और भाजपा नेता अर्जुन सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उन पर एक तृणमूल कांग्रेस पर कथित रूप से गोली चलाने का आरोप लगाया गया था. पूर्व सांसद ने इस मामले को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत का रूख किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की नये सिरे से जांच का आदेश दिया.

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Sandip Tiwari

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