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जेएमबी के पांच आतंकियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया आज होगा सजा का एलान

आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के पांच सदस्यों को मंगलवार को यहां सिटी सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया.

संवाददाता, कोलकाता

आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के पांच सदस्यों को मंगलवार को यहां सिटी सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया. दोषी ठहराये गये अभियुक्तों में मौलाना यूसुफ शेख, मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, मोहम्मद रुबेल, जबिरुल इस्लाम और अनवर हुसैन फारुक शामिल हैं. वे आतंकी गतिविधियों में शामिल थे. अदालत ने एक अन्य आरोपी अब्दुल कलाम को सभी आरोपों से बरी कर दिया. दोषियों को सजा बुधवार को सुनायी जायेगी.

अदालत सूत्रों के अनुसार यूसुफ, शाहिदुल, रुबेल और जबिरुल पहले से ही खागड़ागढ़ विस्फोट मामले में सजा पा चुके हैं. अब्दुल कलाम भी खागड़ागढ़ कांड में दोषी पाया गया था. रुबेल, जबिरुल और अनवर बांग्लादेशी नागरिक हैं. वर्ष 2016 में कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने इन छह जेएमबी आतंकियों को बशीरहाट, बनगांव और असम से गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान इनसे विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, विस्फोटक बनाने के उपकरण, फर्जी पहचान पत्र और जिहादी पत्र बरामद किये गये थे. एसटीएफ की जांच में यह तथ्य सामने आया कि ये आरोपी मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में एशिया के कई लोकतांत्रिक देशों को सुरक्षा देता है. इसी के प्रतिशोध में ये आतंकी भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े धमाकों की योजना बना रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह, आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये थे. बांग्लादेशी नागरिक जबिरुल और अनवर पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी मामला चला. बाद में खागड़ागढ़ कांड की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने इनमें से पांच आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया था.

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