चुनाव आयोग ने दूसरे जिलों से अधिकारी भेजने को कहा

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चुनाव आयोग ने दूसरे जिलों से अधिकारी भेजने को कहा

एसआइआर प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत पूरे राज्य में सुनवाई का काम जारी है. इसी बीच गंगासागर मेले की तैयारियां भी शुरू हो गयी हैं.

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एसआइआर की सुनवाई प्रभावित न हो, सीइओ ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

संवाददाता, कोलकाताएसआइआर प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत पूरे राज्य में सुनवाई का काम जारी है. इसी बीच गंगासागर मेले की तैयारियां भी शुरू हो गयी हैं. दोनों कार्य सुचारू रूप से चलते रहें, इसे लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) मनोज अग्रवाल ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखा है. पत्र में सीइओ ने अपील की है कि गंगासागर मेले के दौरान दूसरे जिलों से अधिकारियों की तैनाती की जाये, ताकि दक्षिण 24 परगना जिले में एसआइआर से जुड़ी सुनवाई प्रक्रिया पर किसी तरह की रुकावट न पड़े. बताया गया है कि सीइओ मनोज अग्रवाल इस समय दिल्ली में हैं. वहां उनकी बैठक उप-चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) की उप-महानिदेशक सीमा खन्ना के साथ हुई है. इस बैठक में राज्य के जिलाधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था. बैठक के दौरान उप-चुनाव आयुक्त ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर हर सप्ताह रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये हैं. इन रिपोर्टों के आधार पर चुनाव आयोग आने वाले दिनों में यह अंतिम निर्णय लेगा कि राज्य में कितने बूथ संवेदनशील घोषित किये जायेंगे और वहां कितनी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जायेगी.

चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के अनुरोध को किया स्वीकार

नौ से 11 जनवरी के बीच एसआइआर की सुनवाई में हाजिर होंगे शमी कोलकाता. क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को सोमवार को कोलकाता के जादवपुर में स्थित एक स्कूल में एसआइआर सत्यापन सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन वह राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के कारण उपस्थित नहीं हो सके. जानकारी के अनुसार, मोहम्मद शमी ने चुनाव आयोग से नयी तारीखों के लिए अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए उनकी सुनवाई अब नौ जनवरी से 11 जनवरी के बीच पुनर्निर्धारित की गयी है. शमी कोलकाता नगर निगम के वार्ड 93 के मतदाता हैं, जो रासबिहारी क्षेत्र में आता है. गौरतलब है कि, शमी और उनके भाई द्वारा भरे गये फॉर्म में गलती थी, जिसके कारण उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है.

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