हाइकोर्ट का फैसला सीआइडी करेगी जांच
Updated at : 27 Aug 2025 2:01 AM (IST)
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कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी दोहरे हत्याकांड के मामले की सीआइडी जांच का आदेश दिया.
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खेजुरी दोहरा हत्याकांड
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी दोहरे हत्याकांड के मामले की सीआइडी जांच का आदेश दिया. न्यायाधीश ने सीआइडी के एडीजी को मामले की जांच के लिए डीआइजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआइटी गठित करने का निर्देश दिया. हाइकोर्ट ने कहा कि इस एसआइटी में सीआइडी के होमिसाइड शाखा के अधिकारी को भी शामिल करना होगा. यह एसआइटी आगामी 25 सितंबर तक मामले में जांच रिपोर्ट पेश करेगी और उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी. गौरतलब रहे कि 11 जुलाई को मुहर्रम के दिन खेजुरी में धार्मिक रैली के बाद भाजपा के दो कार्यकर्ताओं सुधीर पैक और सुजीत दास की अस्वाभाविक मौत हो गयी थी. कोर्ट के आदेश पर दोनों शवों का दो बार पोस्टमॉर्टम कराया गया और दोनों में अलग-अलग जानकारी सामने आयी. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने मामले की जांच का जिम्मा जिला पुलिस ने लेकर सीआइडी को सौंप दिया है. हालांकि, दोनों मृतकों के परिजनों ने सीबीआइ जांच की मांग की थी, लेकिन हाइकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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