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कोर्ट के आदेश से भड़के पशु प्रेमी करेंगे प्रदर्शन

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने देशभर के पशु प्रेमियों को नाराज कर दिया है. कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को दिये अपने निर्देश में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, स्कूल और खेल परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था.

कोलकाता.

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने देशभर के पशु प्रेमियों को नाराज कर दिया है. कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को दिये अपने निर्देश में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, स्कूल और खेल परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ कोलकाता के पशु प्रेमी बुधवार को सड़कों पर उतरेंगे. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आठ सप्ताह के भीतर आवारा कुत्तों को आबादी वाले इलाकों से हटाकर शेल्टरों में रखा जाये. पकड़े गये कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाये और उन्हें वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाये, जहां से उन्हें पकड़ा गया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सड़क प्राधिकरण और स्थानीय निकाय राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए कदम उठायें.

कोलकाता के पशु अधिकार कार्यकर्ता राजीव घोष ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है. देश में पहले से ही बेरोजगारी और आर्थिक तंगी है. ऐसे में लाखों कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना संभव नहीं. उन्होंने बताया कि 2021 की गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 11,57,170 और कोलकाता में 85,934 आवारा कुत्ते हैं. नसबंदी की गति धीमी होने से इनकी संख्या बढ़ रही है. पशु प्रेमी अर्जॉयिता दास ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश से आवारा कुत्तों के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार बढ़ने का खतरा है.

12 नवंबर को रानी रासमणि एवेन्यू से निकालेंगे रैली

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को रानी रासमणि एवेन्यू से अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स तक रैली निकाली जायेगी. रैली में कोलकाता के प्रमुख पशु प्रेमी, समाजसेवी और कई अभिनेता-अभिनेत्रियां शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम को अभी तक आदेश की आधिकारिक प्रति नहीं मिली है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर अगला कदम तय नहीं किया गया है.

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