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ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार बोलिवियाई महिला को सुनायी गयी 12 साल की सजा

Updated at : 24 Dec 2025 1:37 AM (IST)
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ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार बोलिवियाई महिला को सुनायी गयी 12 साल की सजा

आठ साल के लंबे ट्रायल के बाद जज देबज्योति मुखर्जी ने सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराया.

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बारासात. ब्राजील से कोलकाता तक ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश बोलीविया की एक महिला को बारासात कोर्ट ने 12 साल की कारावास की सजा सुनाया है. ब्राजील के राज्य साओ पाउलो से कोलकाता तक ड्रग्स तस्करी की थी. जानकारी के मुताबिक, दोषी महिला का नाम येनी सॉसेडो चाओ (53) है. 2017 में उसे कोलकाता एयरपोर्ट से 11 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसका मार्केट वैल्यू 11 करोड़ रुपये था. वह ब्राजील के साओ पाउलो से दुबई के रास्ते वह महिला कोलकाता तक ड्रग्स लेकर पहुंची थी. आठ साल के लंबे ट्रायल के बाद जज देबज्योति मुखर्जी ने सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराया. मंगलवार को उसकी सज़ा का ऐलान किया गया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील कल्लोल सेन ने बताया कि दोषी को बैन कोकीन ले जाने और विदेश से उसकी स्मगलिंग करने की दो धाराओं के तहत 12 साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनायी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर पांच महीने की अतिरिक्त जेल होगी. मालूम हो कि कोलकाता के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2017 में नवंबर में कोलकाता एयरपोर्ट से उक्त महिला को ड्रग्स तस्करी करते गिरफ्तार किया था. वह पहली बार साओ पाउलो से दुबई के रास्ते कोलकाता आयी थी. एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान उसकी ट्रॉली से लगभग दो किलो 100 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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