ePaper

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

Updated at : 20 Nov 2025 12:59 AM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

आरोपी के लगभग 80 वर्षीय होने का हवाला देते हुए बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है.

विज्ञापन

अदालत ने आरोपी की अधिक उम्र को देखते हुए दी सशर्त जमानत

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के 80 वर्षीय आरोपी की अधिक उम्र पर गौर करते हुए बुधवार को उन्हें सशर्त जमानत दे दी. अदालत ने आरोपी की पांच महीने से ज्यादा की हिरासत का भी संज्ञान लिया, जिन्हें इस साल जून में नदिया जिले के मुरुतिया पुलिस थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आरोपी की उम्र को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी. आरोपी के लगभग 80 वर्षीय होने का हवाला देते हुए बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 20 हजार रुपये के मुचलके और 10 हजार रुपये के दो जमानतदार (जिनमें से एक स्थानीय होना चाहिए) पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जायेगा.

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा तय की गयी हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना नदिया जिले के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले के समर्थन में 16 गवाहों से जिरह करना चाहता है और इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GANESH MAHTO

लेखक के बारे में

By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola