काकद्वीप : सहायक सिस्टम मैनेजर को कोर्ट से राहत

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काकद्वीप : सहायक सिस्टम मैनेजर को कोर्ट से राहत

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल करने के आरोप में निलंबित दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप उपखंड के सहायक सिस्टम मैनेजर अरुण गोराई को अंतरिम राहत दी है.

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कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल करने के आरोप में निलंबित दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप उपखंड के सहायक सिस्टम मैनेजर अरुण गोराई को अंतरिम राहत दी है. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस 12 सितंबर तक उनके खिलाफ कोई ””सख्त कार्रवाई”” नहीं कर पायेगी. हालांकि, अदालत ने आदेश दिया है कि अरुण गोराई को जांच में पूरा सहयोग करना होगा. शिकायत यह है कि अधिकारी चुनाव आयोग के विशिष्ट ईआरओ लॉगिन आइडी का अवैध रूप से उपयोग करके फर्जी मतदाताओं को सूची में शामिल करने और वैध नामों को बाहर करने में शामिल थे. शिकायत के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसके बाद अरुण गोराई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उनका कहना है कि पूरी घटना में एक बड़ा गिरोह शामिल था, जो राज्य भर में फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का काम कर रहा था. मंगलवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई और न्यायाधीश से याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

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