21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

प्रतिबंधित पटाखों पर सख्ती, निर्देशों का कितना पालन, देनी होगी रिपोर्ट

दिवाली और कालीपूजा के मौके पर प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाइकोर्ट की पूजा अवकाश पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए आधे घंटे की समय-सीमा दी थी. कोर्ट के आदेश पर अमल को लेकर यह जानना चाहा गया कि राज्य ने अवैध पटाखों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाये हैं.

कोलकाता.

दिवाली और कालीपूजा के मौके पर प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाइकोर्ट की पूजा अवकाश पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए आधे घंटे की समय-सीमा दी थी. कोर्ट के आदेश पर अमल को लेकर यह जानना चाहा गया कि राज्य ने अवैध पटाखों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाये हैं. बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार पूजा के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री हुई या नहीं, इसकी रिपोर्ट पूजा अवकाश के तीन हफ्ते के भीतर दे. 22 सितंबर को मुख्य सचिव ने एक अधिसूचना जारी की थी. इसमें कहा गया था कि पटाखों पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये. कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की.

सुनवाई में न्यायाधीश विश्वजीत बसु की खंडपीठ ने जानना चाहा कि क्या वाकई में दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो रहा है. उन्हें इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले के प्रति उदासीन है. सिर्फ अधिसूचना जारी कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गयी है. इसके बाद न्यायाधीश ने राज्य के मुख्य सचिव को आधे घंटे के भीतर इस मुद्दे पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया. अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो अदालत ने कहा कि उन्हें अदालत में तलब किया जा सकता है. इस बीच हालांकि कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने कहा है कि पटाखे फोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पटाखों के अलावा 2019 की अधिसूचना के अनुसार उड़नेवाले लालटेन पर प्रतिबंध लागू है. न्यायाधीश विश्वजीत बसु और न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की पीठ ने राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पूजा की छुट्टियां खत्म होने के तीन हफ्ते बाद एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है कि क्या राज्य में क्यूआर कोड वाले हरित पटाखे बेचे जा रहे हैं. राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अमितब्रत रॉय ने कहा कि 120 लोगों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता नयन बिहानी ने कहा कि यह देखने के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है कि बाजार में अवैध पटाखे बेचे जा रहे हैं या नहीं. राज्य के वकील ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मुख्य सचिव ने 29 सितंबर को ग्रीन आतिशबाजी को लेकर एक बैठक की थी. बैठक का मुख्य विषय सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुरुवार या शुक्रवार तक इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा. न्यायाधीश बसु ने पूछा, विभिन्न स्थानों पर पटाखा बाजार शुरू हो गये हैं. ये बाजार बिना किसी दिशा-निर्देश के कैसे चल रहे है? जवाब में राज्य के वकील ने कहा, पूजा के बाद हम अदालत के आदेश के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. पुलिस पटाखा बाजारों की निगरानी कर रही है. पटाखा बाजारों में केवल अनुमोदित ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति है.

उल्लेखनीय है कि राज्य के वकील ने बताया कि उस बैठक में उल्लेख किया गया था कि 93 आतिशबाजी निर्माता कंपनियों के लाइसेंस और आतिशबाजी बेचने के लाइसेंस के लिए 852 आवेदन जमा किये गये हैं. 10 सितंबर तक इनका निरीक्षण कर इनका निस्तारण किया गया. विभिन्न जिलों में पटाखा कारखानों का निरीक्षण करने के लिए नागपुर से विशेष प्रशिक्षणप्राप्त 160 लोगों को लाने का आदेश दिया गया था. दो न्यायाधीशों की पीठ को यह जानकारी देनी होगी कि मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel