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मानिक भट्टाचार्य व रत्ना चक्रवर्ती बागची के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

बताया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने तीन अक्तूबर को प्राथमिक शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ फाइनल चार्जशीट पेश की थी.

कोलकाता. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में पर्षद के दो पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी राजभवन ने दे दी है. सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में पर्षद के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य और पूर्व सचिव रत्ना चक्रवर्ती बागची के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की अनुमति दे दी है. बताया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने तीन अक्तूबर को प्राथमिक शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ फाइनल चार्जशीट पेश की थी. इसके साथ ही बोर्ड की तत्कालीन सचिव रत्ना चक्रवर्ती बागची के खिलाफ भी बैंकशाल कोर्ट में चार्जशीट पेश की गयी थी. लेकिन राज्यपाल की मंजूरी न मिलने की वजह से दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्ज गठन नहीं किया जा सका है. सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल ने अब मंजूरी दे दी है. इस वजह से, मानिक भट्टाचार्य और रत्ना चक्रवर्ती बागची के खिलाफ ट्रायल प्रोसेस शुरू होने में अब कोई और रुकावट नहीं है. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.

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