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निकायों में डब्ल्यूबीएमएससी के जरिये ही अब होगी नियुक्ति

गरपालिका व नगर निगमों में नियुक्ति को लेकर सामने आये घोटाले के बाद राज्य सरकार ने अब कड़ा कदम उठाया है.

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कोई भी निकाय या विकास परिषद स्वयं कोई फैसला नहीं ले सकता

संवाददाता, कोलकाता.

नगरपालिका व नगर निगमों में नियुक्ति को लेकर सामने आये घोटाले के बाद राज्य सरकार ने अब कड़ा कदम उठाया है. सभी निकायों में नियुक्ति के लिए वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएमएससी) को बाध्यतामूलक कर दिया गया है. हाल ही में नबान्न में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर निर्देश दिया कि अब स्थानीय स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होगी. सभी स्थायी पदों पर नियुक्ति अब म्युनिसिपल सर्विस कमीशन के माध्यम से ही होगी. इस फैसले लागू करने के लिए नगरपालिका विभाग ने विभिन्न नगरपालिकाओं व विकास परिषद के साथ बैठक की है. साफ कहा गया है कि कोई भी निकाय या विकास परिषद स्वयं कोई फैसला नहीं ले सकता है.

आयोग के माध्यम से परीक्षा व मेधा तालिका प्रकाशित करने के बाद ही नियुक्ति संपन्न होगी. 2018-19 में आयोग का गठन किया गया था. इसका उद्देश्य नियुक्ति में स्वच्छता लाना था. नये सिरे से अब इसे बाध्यतामूलक किया जा रहा है. ए, बी व सी कैटेगरी में नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से ही की जायेगी. यदि किसी को ठेके पर नियुक्त किया जा रहा है तो नगरपालिका विभाग व वित्त विभाग से इसकी अनुमति लेनी होगी.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के माध्यम से नियुक्ति को बाध्यतामूलक करने का आदेश दिया था. इसके बाद ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. नगरपालिका विभाग के मंत्री फिरहाद हकीम ने इसे लेकर अपना समर्थन जताया है. विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यदि आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो राजनीतिक नेताओं का हस्तक्षेप काफी हद तक कम हो जायेगा. आमलोगों का प्रशासन के प्रति आस्था भी बढ़ेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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