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अनुब्रत मंडल नहीं पहुंचे बोलपुर एसडीपीओ ऑफिस, भेजे पांच वकील

अभद्रता. बोलपुर आइसी से फोन पर बदजुबानी का मामला

सिउड़ी या अपर कोर्ट से ले सकते हैं अग्रिम जमानत बीरभूम. बीरभूम जिले के बोलपुर थाने के आइसी लिटन हलदार से फोन पर कथित तौर पर अभद्रता से बोलने व धमकाने के बाद इसके सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर मचे बवाल के बाद बुलाये जाने पर भी शनिवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल उर्फ केष्टो बोलपुर एसडीपीओ कार्यालय नहीं पहुंचे. उन्हें 11:00 बजे तक वहां पहुंचना था. हालांकि उनकी ओर से पांच वकील एसडीपीओ ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधिकारी को बताया कि अनुब्रत अस्वस्थ हो गये हैं और आने में असमर्थ हैं. यह भी बताया कि रविवार को वे एसडीपीओ ऑफिस पहुंच सकते हैं. अनुब्रत को एक पुलिस अफसर से फोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर ‘अपमानजनक व गाली-गलौज वाली’ भाषा बोलने पर पुलिस ने तलब किया था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंडल के पांच वकील बोलपुर एसडीपीओ ऑफिस में पहुंचे. पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि अब बीरभूम में तृणमूल के पूर्व जिलाध्यक्ष को दूसरा नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए रविवार को पूर्वाह्न करीब 11:00 बजे पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया है. अनुब्रत के एक वकील ने कहा, ‘‘मंडल अस्वस्थ हैं और आज पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके.’’ मालूम रहे कि शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने एक पुलिस अधिकारी से फोन पर अनुब्रत मंडल की कथित रूप से ‘अपमानजनक व गाली-गलौज वाली’ भाषा का इस्तेमाल करने की निंदा की. बाद में पार्टी से बयान जारी होने के करीब एक घंटा बाद अनुब्रत ने लिखित माफी मांगते हुए कहा कि वह कभी किसी पुलिसकर्मी के निरादर की कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे वह एक सामान्य सिपाही हो या कोई वरिष्ठ अधिकारी. इससे पहले सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप प्रसारित हुई थी, जिसमें कथित तौर पर मंडल की आवाज है. क्लिप में बीरभूम के धाकड़ नेता अनुब्रत को थाना प्रभारी(आइसी) को फोन पर कथित तौर पर धमकाते हुए सुना जा सकता है. हालांकि उक्त ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की प्रभात खबर पुष्टि नहीं करता है. अनुब्रत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है और बाद में तृणमूल कार्यालय से उनके लिए एक नोटिस भी जारी किया गया. बीरभूम जिले के बोलपुर थाना के आइसी से कथित तौर पर तृणमूल नेता की अभद्र टिप्पणी के बाद लिटन हलदार ने थाने में केष्टो के खिलाफ केस दर्ज किया है. बोलपुर थाने के आइसी ने बीएनएस की धारा 75, 132, 224 और 351 के तहत मामला दर्ज किया है. मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद घटना के चार घंटे के अंदर अनुब्रत ने लिखित व सार्वजिक रूप से माफी मांग ली. बाद में एसडीपीओ कार्यालय में अनुब्रत के पांच वकील पहुंचे और पुलिस को अपने मुवक्किल के बीमार होने की बात बतायी. बाद में एसडीपीओ ऑफिस से बाहर निकले वकीलों ने पूछने पर बताया कि अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए वे आये थे. सूत्रों की मानें, तो रविवार को अनुब्रत सिउड़ी जिला अदालत अथवा, कलकत्ता हाइकोर्ट से मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकते हैं. वहीं, उक्त घटना के बाद अनुब्रत मंडल के आचरण को लेकर भाजपा, माकपा व कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है.

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