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11 सितंबर को अभया के पिता या वकील को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

Updated at : 30 Aug 2025 1:55 AM (IST)
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11 सितंबर को अभया के पिता या वकील को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

तृणमूल के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने अभया के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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कोलकाता. तृणमूल के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने अभया के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. बैंकशाल कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट बेंच की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है. आदेश के अनुसार आरोपी या उसके वकील को 11 सितंबर को सुबह 10:30 बजे अदालत में उपस्थित होना होगा. कुणाल घोष ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में इसकी जानकारी दी. नौ अगस्त को भाजपा के नेतृत्व वाले नबान्न अभियान के दौरान अभया के पिता ने मीडिया के सामने विस्फोटक टिप्पणी की थी. उन्होंने दावा किया था कि सीबीआइ ने पैसे लेकर जांच को बर्बाद कर दिया है. कुणाल घोष सीजीओ कॉम्प्लेक्स गये और सब कुछ सुलझा लिया. कुणाल घोष ने दावा किया कि यह बयान मानहानि कारक है. शुक्रवार सुबह कुणाल घोष ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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