नारदा स्टिंग मामला : सीबीआई प्राथमिकी निरस्त करने का आग्रह

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Apr 2017 5:04 PM

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कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की सांसद अपरुपा पोद्दार ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ नारदा स्टिंग मामले में दर्ज सीबीआई प्राथमिकी निरस्त करने का आग्रह किया. पोद्दार के वकील ने न्यायमूर्ति जोयमाल्यो बागची के समक्ष दावा किया कि जांच एजेंसी ने कथित स्टिंग मामले में सांसद से उनका पक्ष नहीं […]

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कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की सांसद अपरुपा पोद्दार ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ नारदा स्टिंग मामले में दर्ज सीबीआई प्राथमिकी निरस्त करने का आग्रह किया. पोद्दार के वकील ने न्यायमूर्ति जोयमाल्यो बागची के समक्ष दावा किया कि जांच एजेंसी ने कथित स्टिंग मामले में सांसद से उनका पक्ष नहीं पूछा जिसमें ‘‘उनसे मिलता जुलता’ व्यक्ति कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखता है.

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सांसद के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दावा किया कि सीबीआई ने पूर्ण सत्य के रुप में वीडियो क्लिपों पर भरोसा किया और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक महीने की प्रारंभिक जांच के दौरान सांसद से उनका पक्ष नहीं पूछा. अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी. स्टिंग के बारे में दावा किया जाता है कि यह 2014 में किया गया था. इसमें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलते-जुलते व्यक्ति एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत लेते दिखाई देते हैं.
उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने उसे कोई राहत देने से इंकार कर दिया और 17 मार्च को सीबीआई से कहा कि वह प्रारंभिक जांच एक महीने में पूरी करे तथा जरुरत हो तो प्राथमिकी दर्ज करे. सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले में सांसदों, मंत्रियों सहित तृणमूल कांग्रेस के 12 शीर्ष नेताओं तथा एक आईपीएस अधिकारी को नामजद किया है.
प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश से संबंधित धारा 120 (बी) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है. इन अपराधों के लिए पांच से सात साल तक की सजा का प्रावधान है. इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है उनमें राज्यसभा के सदस्य मुकुल राय और लोकसभा के सदस्य सौगत राय, अपरुपा पोद्दार, सुलतान अहमद, प्रसून बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार शामिल हैं.
पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम, परिवहन मंत्री सुवेन्द्र अधिकारी, पर्यावरण मंत्री सोवन चटर्जी और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी के नाम भी प्राथमिकी में हैं. इसी तरह, पूर्व राज्य मंत्री मदन मित्र, विधायक इकबाल अहमद और आईपीएस अधिकारी सैयद मुस्तफा हुसैन मिर्जा का नाम भी इस प्राथमिकी में है.
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