कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शुभ्रकमल मुखर्जी व न्यायाधीश आशीष कुमार चक्रवर्ती की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सारधा चिटफंड कंपनी की अनुषंगी कंपनी सारधा टूर एंड ट्रेवल्स के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद कुणाल घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कुणाल घोष पक्ष के वकील ने देवाशीष राय ने कहा कि वह कई महीनों से जेल में बंद हैं और अब सीबीआइ उनसे कोई पूछताछ भी नहीं कर रही है. उनके वकील ने न्यायाधीश के समक्ष कई पहलुओं पर अपने विचार रखे. गौरतलब है कि सितंबर 2014 को सीबीआइ ने पूर्व सांसद को अपने कब्जे में लिया है, लेकिन इसके बाद सीबीआइ पक्ष के वकील के राघवचारी इलु ने इसका विरोध किया. सीबीआइ के वकील ने कहा कि कुणाल घोष इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं. देश के वृहत्तर आर्थिक घोटाला मामले में सीबीआइ ने उनको गिरफ्तार किया है. सीबीआइ के पास उनके इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने के सबूत हैं. इसलिए उनके साथ कभी भी पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ सकती है. अगर इनको जमानत दी जाती है तो मामला प्रभावित होगा और साथ में मामले पर बाहरी प्रभाव पड़ना भी शुरू हो जायेगा. सीबीआइ व कुणाल घोष के पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और कुणाल घोष को जेल में ही रखने का निर्देश दिया. वहीं, गुरुवार को अलीपुर सेशन जज समरेश प्रसाद चौधरी की पीठ पर सारधा रियल्टी मामले में गिरफ्तार उद्योगपति संधीर अग्रवाल ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिला जज ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
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कुणाल घोष की जमानत याचिका खारिज
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Prabhat Khabar Digital Desk
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