सारधा घोटाला : पहला आरोप पत्र दायर
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Oct 2014 4:36 AM
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सारधा घोटाला : सुदीप्त सेन, देबयानी व कुणाल के खिलाफ चाजर्शीट कोलकाता : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को सारधा चिटफंड घोटाले के संबंध में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया. जांच एजेंसी ने सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन, उनकी सहयोगी देबजानी मुखर्जी व तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट […]
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सारधा घोटाला : सुदीप्त सेन, देबयानी व कुणाल के खिलाफ चाजर्शीट
कोलकाता : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को सारधा चिटफंड घोटाले के संबंध में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया. जांच एजेंसी ने सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन, उनकी सहयोगी देबजानी मुखर्जी व तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्र की अदालत में चाजर्शीट दायर की.
चाजर्शीट में सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन की चार कंपनियों सारधा गार्डेन, सारधा रियल्टी, सारधा टूर एंड ट्रेवल्स व सारधा कंस्ट्रक्शन तथा कुणाल घोष की कंपनी स्ट्रेटजी मीडिया के नाम का जिक्र है. चाजर्शीट में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, उनकी सुनवाई सीएमएम कोर्ट में नहीं हो सकती. लिहाजा इस मामले की सुनवाई किस अदालत में कौन की पीठ करेगी, इसका निर्णय 29 अक्तूबर को होगा.
चाजर्शीट के मुताबिक, पांच कंपनियों की मदद से जमाकर्ताओं से निवेश करा कर उनसे रुपये वसूले गये. मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी. सारधा चिटफंड घोटाले में साढ़े 17 लाख लोगों के साथ करोड़ों रुपये ठगी गयी है. सीबीआइ ने करीब चार महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की थी.
जो धाराएं लगायी गयी हैं
सीबीआइ ने आइपीसी की धारा 120बी, 409 एवं 420 और साथ ही प्राइज, चिट एंड मनी सकरुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट 1978 की धारा चार और छह के तहत आरोप पत्र दायर किया. एजेंसी दूसरे आरोपी व्यक्तियों की भूमिका और वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत भी अपनी जांच जारी रखेगी. मामले में जांच एजेंसी ने 25 पन्नों की चाजर्शीट दायर की है.
चिटफंड पीड़ितों को पैसे लौटायेगी सेबी : श्यामल कमीशन
कोलकाता. सारधा चिटफंड घोटाले के पीड़ितों को बाजार नियामक सेबी पैसे वापस देगी. यह कहना है श्यामल सेन कमीशन के चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्यामल सेन का. बुधवार को श्यामल सेन कमीशन की अवधि समाप्त हो गयी.
जस्टिस (अवकाशप्राप्त) सेन ने कहा कि अब सेबी 18 चिटफंड कंपनियों के प्रभावितों को पैसे वापस करने की व्यवस्था करेगी. जिले के क्षेत्र में संबंधित जिलाधिकारी को आवेदन जमा देना होगा. कागजात की जांच के बाद जिलाशासक की ओर से सेबी को कागजात भेजे जायेंगे. सेबी पैसे वापस लौटाने की व्यवस्था करेगी.
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