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हाइकोर्ट ने मुकुल को आवाज के नमूने देने का दिया निर्देश

Updated at : 13 Dec 2019 1:34 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने मुकुल को आवाज के नमूने देने का दिया निर्देश

2018 में बड़ाबाजार थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस मुकुल राय का लेना चाहती है आवाज के नमूने कोलकाता : मुकुल राय द्वारा एक मामले में आवाज का नमूना नहीं देने के आवेदन को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें पुलिस का सहयोग करते हुए अदालत में आवाज रेकॉर्ड कराने […]

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2018 में बड़ाबाजार थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस मुकुल राय का लेना चाहती है आवाज के नमूने

कोलकाता : मुकुल राय द्वारा एक मामले में आवाज का नमूना नहीं देने के आवेदन को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें पुलिस का सहयोग करते हुए अदालत में आवाज रेकॉर्ड कराने का आदेश दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि 2018 में बड़ाबाजार थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में मुकुल राय 10 जनवरी 2020 को अपने आवाज का नमूना निम्न अदालत में जाकर रिकॉर्ड कराएं.

हालांकि इस दौरान कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि आवाज के सैंपल को बंद खाम में रखना होगा और इसका किसी अन्य मामले में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. गुरुवार को उक्त निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजाशेखर मन्ना ने दिया.

उल्लेखनीय है कि 2018 में बड़ाबाजार इलाके से कल्याण राय नामक एक व्यक्ति को 90 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का दावा है कि उक्त व्यक्ति ने पूछताछ में बताया है कि वह मुकुल राय के निर्देश पर ही पैसा लेने जा रहा था. इस वर्ष फरवरी माह कोलकाता पुलिस ने मुकुल राय की आवाज का नमूना लेने का आवेदन निचली अदालत में किया था. पुलिस के इस आवेदन को चुनौती देते हुए मुकुल राय ने हाइकोर्ट में मामला किया था. गुरुवार को इसी मामले में हाईकोर्ट ने मुकुल राय के आवेदन को खारिज कर दिया.

मुकुल राय का दावा है कि उक्त मामले में वह गवाह नहीं है, लिहाजा उनकी आवाज के नमूने को पुलिस नहीं ले सकती. अगले 10 जनवरी को मुकुल राय को सिटी सेशन कोर्ट में जाकर अपने आवाज का नमूना देना है. श्री राय फोरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में अपने आवाज के नमूना देंगे.

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