कांस्टेबल की हत्या में सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Updated at : 16 Nov 2018 5:52 AM (IST)
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कोलकाता : कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल असीम दाम (48) की हत्या के मामले में बैरकपुर न्यायालय ने दोषी करार दिये गये सात लोगों को गुरुवार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. न्यायाधीश तापस कुमार मित्र ने सजा सुनाने से पहले दोषियों को अपने बचाव में पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन उनकी बातों से न्यायालय […]
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कोलकाता : कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल असीम दाम (48) की हत्या के मामले में बैरकपुर न्यायालय ने दोषी करार दिये गये सात लोगों को गुरुवार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. न्यायाधीश तापस कुमार मित्र ने सजा सुनाने से पहले दोषियों को अपने बचाव में पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन उनकी बातों से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ.
इसके बाद सातों दोषियों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इनमें प्रसेनजीत दत्त, विश्वजीत घोष, अभिजीत घोष, देबू मुखोपाध्याय, कुंतल चक्रवर्ती, तपन चंद्र और बाटू मजूमदार शामिल हैं. न्यायालय के इस फैसले से असीम दाम के परिजन खुश हैं. उत्तर 24 परगना के विश्वरपाड़ा निवासी असीम दाम कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में पदस्थ थे.
आठ मार्च 2012 को होली के दिन उन्होंने अपनी भगिनी के सामूहिक यौन उत्पीड़न का विरोध किया, तो आरोपितों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी. घटना की जांच में जुटी एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के बाद प्रसेनजीत दत्त, विश्वजीत घोष, अभिजीत घोष, देबू मुखोपाध्याय, कुंतल चक्रवर्ती, तपन चंद्र और बाटू मजूमदार को गिरफ्तार किया गया.
इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 148/302/307/324/427 और 14 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू की गयी थी. चार्जशीट पेश होने के बाद पिछले छह वर्षों से बैरकपुर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. बुधवार को आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.
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