रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ें पटाखे, नहीं तो गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कर कोलकाता के सभी थानों को किया गया सतर्क

Updated at : 03 Nov 2018 5:35 AM (IST)
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रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ें पटाखे, नहीं तो गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कर कोलकाता के सभी थानों को किया गया सतर्क

कोलकाता :कालीपूजा व दीपावली की रात को महानगर के लोग रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे. इस समय के बाद पटाखा फोड़नेवालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. कोलकाता पुलिस की तरफ से यह निर्देश महानगर के सभी थानों को दे दिया गया है. कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (3) सह […]

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कोलकाता :कालीपूजा व दीपावली की रात को महानगर के लोग रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे. इस समय के बाद पटाखा फोड़नेवालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. कोलकाता पुलिस की तरफ से यह निर्देश महानगर के सभी थानों को दे दिया गया है.
कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (3) सह संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) सुप्रतीम सरकार ने बताया कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि दोनों दिन रात आठ से 10 बजे तक ही लोग पटाखे फोड़ सकेंगे. इसके कारण उनके इस निर्देश का सख्ती से कोलकाता पुलिस पालन करेगी. महानगर के सभी थानों को इस सिलसिले में निर्देश दिया गया है.

  • 6 से 9 नवंबर तक महानगर में तीन हजार पुलिसकर्मी करेंगे निगरानी
  • 114 ऑटो, 21 क्यूआरटी वैन सड़कों पर लगायेंगे गश्त
  • 27 वाच टावर से भी होगी निगरानी
  • चार बड़े मंदिरों में रहेगी विशेष सुरक्षा व्यवस्था
उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस के दायरे में पड़नेवाले थानों में इसके निर्देश दे दिये गये हैं. 6 से 9 नवंबर तक महानगर में तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इसके अलावा 114 ऑटो, 21 क्यूआरटी वैन सड़कों पर गश्त लगायेंगे, 27 वाच टावर से भी इसकी निगरानी होगी.
साथ ही 23 एसआरएफएस व 13 स्पेशल एचआरएफएस की टुकड़ी भी सड़कों पर तैनात रहेंगी. कुल आठ सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है. महानगर के चार बड़े काली मंदिरों में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं. किसी भी आपातकालीन स्थिति में 100 नंबर पर फोन कर पुलिस की मदद ले सकते हैं.
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