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मोहम्मद अली पार्क की पूजा को लेकर फिर विवाद

Updated at : 08 Oct 2018 1:08 AM (IST)
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मोहम्मद अली पार्क की पूजा को लेकर फिर विवाद

कोलकाता : मोहम्मद अली पार्क में यूथ एसोसिएशन की ओर से आयोजित होनेवाली दुर्गापूजा को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है. एक गुट पूजा कमेटी की वैधता के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है तो दूसरे गुट ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दावा किया कि हर बार की तरह इस बार […]

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कोलकाता : मोहम्मद अली पार्क में यूथ एसोसिएशन की ओर से आयोजित होनेवाली दुर्गापूजा को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है. एक गुट पूजा कमेटी की वैधता के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है तो दूसरे गुट ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दावा किया कि हर बार की तरह इस बार भी पूजा पूरी तैयारी के साथ हो रही है.
यूथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों की गुटबाजी के कारण मामला फिलहाल कोर्ट में है. कोर्ट इस बारे में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को करने वाली है. कोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लेकर अपना फैसला दे सकती है. हालांकि पदाधिकारियों के पद पर फिलहाल रोक लगी हुई है. बावजूद इसके पूजा के प्रमोशन को लेकर संवाददाता सम्मेलन किया गया.
इसमें चेयरमैन मनोज पोद्दार, अध्यक्ष हेमचंद जैन, सचिव सुरेंद्र कुमार जैन, चीफ पैट्रोन रामचंद्र बडोपालिया, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र गोयनका, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद चांडक, उपाध्यक्ष विजय सिंह, दुलाल मोइत्रा, संयुक्त सचिव पवन कुमार बंसल, देवकी नंदन धेलिया, अशोक ओझा, सचिन शर्मा और मुख्य आयोजक विजय शंकर पांडे उपस्थित थे.
जब संवाददाताओं ने सवाल किया कि यूथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का मामला अदालत में है तो केवल एक गुट के लोगों का संवाददाता सम्मेलन करना कहां तक जायज है? इस सवाल पर उपस्थित पदाधिकारी नाराज हो गये. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला जो भी हो पूजा तो होगी और जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनकी देखरेख में ही पूजा होगी.
बाद में सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी पक्ष पूजा को विवाद से दूर रखें. मामला चुंकि कोर्ट में है, इसलिए उन लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है. फैसला अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो वह लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे, लेकिन पूजा तो होकर रहेगी.
इधर नाराज गुट की ओर से रमेश लाखोटिया ने बताया कि पूजा के प्रमोशन के नाम पर जिस तरह से यूथ एसोसिएशन के स्वघोषित पदाधिकारियों ने न्यायालय की अवमानना की है, उसको वह लोग कोर्ट के संज्ञान में लायेंगे.
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