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अपहरण मामले में दो युवकों को 12 साल का सश्रम कारावास

Updated at : 23 Aug 2025 1:28 AM (IST)
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अपहरण मामले में दो युवकों को 12 साल का सश्रम कारावास

नंदीग्राम के गदाइबलबार ग्राम निवासी शेख सलीम और शेख राजू को दोषी करार देते हुए 12 साल का सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.

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हल्दिया. हल्दिया महकमा अदालत ने अपहरण के एक मामले में नंदीग्राम के गदाइबलबार ग्राम निवासी शेख सलीम और शेख राजू को दोषी करार देते हुए 12 साल का सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी. शुक्रवार को हल्दिया महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यजीत माइति ने यह फैसला सुनाया. अदालत का यह फैसला करीब 17 साल पुराने मामले में आया है.

मामला 23 फरवरी, 2008 का है. नंदीग्राम के गंगा मेला से एक नाबालिग लड़की और एक विवाहित महिला का अपहरण किया गया था. परिजनों की शिकायत पर नंदीग्राम थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने दोनों अपहृत महिलाओं को कोलकाता के रवींद्रनगर इलाके से बरामद किया. इसी दौरान शेख सलीम और शेख राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गयी थी. इस मामले में अदालत ने कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किये. गुरुवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया.

सरकारी पक्ष के अधिवक्ता सोमनाथ भुइंया ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि “अदालत से हमें यही उम्मीद थी. दोषियों को उपयुक्त सजा मिली है. इस फैसले से पीड़ित महिलाओं के परिजन और रिश्तेदार खुश हैं.”

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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