मोहन बागान की कमेटी गठन के लिए चुनाव का समय नहीं बीता
Updated at : 10 Jul 2018 2:22 AM (IST)
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कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में मोहन बागान प्रबंधन ने कहा है कि मोहन बागान की कमेटी के गठन के चुनाव का समय अभी बीता नहीं है. साथ ही इस संबंध में दायर मामले को खारिज करने का आवेदन भी उनकी ओर से किया गया. सोमवार को न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ की अदालत में मामले की […]
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कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में मोहन बागान प्रबंधन ने कहा है कि मोहन बागान की कमेटी के गठन के चुनाव का समय अभी बीता नहीं है. साथ ही इस संबंध में दायर मामले को खारिज करने का आवेदन भी उनकी ओर से किया गया. सोमवार को न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ की अदालत में मामले की सुनवाई में मोहन बागान प्रबंधन की ओर से वकील प्रताप चट्टोपाध्याय ने कहा कि मोहन बागान की नियम विधि में है कि तीन वर्ष के अंतराल में चुनाव होगा.
जिस वर्ष चुनाव होगा उसी वर्ष जुलाई में मतदाता सूची तैयार होगी. चुनाव सितंबर में होता है. लिहाजा अभी भी समय नहीं बीता है. इसलिए अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. बुधवार को मामले की अगली सुनवाई होगी.
उल्लेखनीय है कि अदालत के तत्वावधान में अविलंब मोहन बागान क्लब में चुनाव कराने की मांग पर क्लब के कार्यकारी कमेटी के पूर्व सदस्य महेश कुमार टिकरेवाल ने याचिका दायर की है. उनके वकील अनिरुद्ध राय ने कहा कि अदालत के तत्वावधान में एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करके चुनाव कराया जाना चाहिए. उनका कहना है कि 2015 के बाद से क्लब में कोई चुनाव नहीं हुआ.
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