23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बंगाल के चर्चित रानाघाट नन रेपकांड में दोषियों को मिली कड़ी सजा, मुख्य आरोपी को मृत्यु तक उम्रकैद

कोलकाता : रानाघाट नन दुष्कर्म कांड के मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को दोषी करार दिये गये सभी छह आरोपियों को बुधवार को बैंकशॉल कोर्ट के विचार भवन के बेंच (2) में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने सख्त सजा सुनाई. सजा की जानकारी देते हुए सरकारी वकील अनिंद राउत ने बताया कि मुख्य […]

कोलकाता : रानाघाट नन दुष्कर्म कांड के मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को दोषी करार दिये गये सभी छह आरोपियों को बुधवार को बैंकशॉल कोर्ट के विचार भवन के बेंच (2) में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने सख्त सजा सुनाई.

सजा की जानकारी देते हुए सरकारी वकील अनिंद राउत ने बताया कि मुख्य आरोपी नजरूल इसलाम को नन के साथ रेप केस में मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. जबकि अन्य चार आरोपियों मिलन सरकार, ओहिदुल इस्लाम उर्फ बाबू, मोहम्मद सलीम शेख, और खालेद रहमान उर्फ मिंटू को डकैती के मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया है.

जुर्माना नहीं भर पाने के एवज में ढाई वर्ष अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया गया. न्यायाधीश ने मंगलवार को चारो आरोपियों को अपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में भी दोषी करार दिया था. इस मामले में इन चारो को अदालत ने अलग से 10 वर्ष की सजा सुनाई. इसके साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया.

जुर्माना नहीं भर पाने के एवज में अलग से ढाई वर्ष सजा काटने का निर्देश दिया है. सभी आरोपियों को अपने घर में आश्रय देने के आरोप में दोषी छठे आरोपी गोपाल सरदार को अदालत ने सात वर्ष साश्रम कारादंड की सजा सुनाई. साथ ही उन्हें भी 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. जुर्माना नहीं भरने के एवज में डेढ़ वर्ष अतिरिक्त सजा का काटने का निर्देश दिया गया.

ज्ञात हो कि 14 मार्च, 2015 को रानाघाट के मिशनरी कंवेंट स्कूल सह चर्च में देर रात को छह बदमाशों ने घुस कर डकैती की घटना को अंजाम दिया था. वहां मौजूद नन के साथ एक बदमाश ने दुष्कर्म की जघन्य वारदात को भी अंजाम दिया था. इसके बाद राज्य पुलिस के सीआइडी की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर एक के बाद एक सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई के दौरान कुल 42 गवाहों ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था. जिसके बाद अदालत ने बुधवार को सभी दोषियों को कड़ी सजा सुनाई.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel