हीरापुर चोरी कांड में गिरफ्तार दीपक मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 30 Apr 2025 9:39 PM (IST)
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हीरापुर चोरी कांड में गिरफ्तार दीपक मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

हीरापुर थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी दीपक मिश्रा को बुधवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आसनसोल अदालत में पेश किया. अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

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बर्नपुर.

हीरापुर थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी दीपक मिश्रा को बुधवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आसनसोल अदालत में पेश किया. अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

25 अप्रैल को वृद्धा के घर में हुई थी चोरी

गत 25 अप्रैल को बिधानपल्ली निवासी एक वृद्धा ने अपने घर में चोरी की शिकायत हीरापुर थाने में दर्ज करायी थी. शिकायत में उन्होंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी पर शक जताया था. पुलिस ने संदेह के आधार पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान महिला ने दीपक मिश्रा का नाम लिया. इसके आधार पर पुलिस ने उसी दिन शांतिनगर से दीपक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद महिला को रिहा कर दिया गया.

इस मामले में हीरापुर थाने में केस नंबर 133/25, बीएनएस धारा 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. मामले की जांच थाना प्रभारी एसआई तन्मय राय के नेतृत्व में हुई. जांच टीम में एसआई अजीत कुंडु, एसआई अंजन मंडल, एसआई शुभाशीष बनर्जी, एएसआई मोहम्मद शमीम और पीसी पार्टी शामिल थे. इस मामले के जांच अधिकारी एसआई लिटन मंडल थे.

रिमांड के दौरान बरामद हुए चोरी गये गहने

26 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी दीपक को अदालत में पेश कर चार दिन की रिमांड की अपील की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. पुलिस ने रिमांड अवधि में पूछताछ और छानबीन कर चोरी गये गहनों को बरामद कर लिया.

बुधवार को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

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