जितेंद्र तिवारी पर गैर-जमानती मामला
Updated at : 26 Mar 2026 10:01 PM (IST)
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आसनसोल के पूर्व मेयर व पांडवेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के खिलाफ अंडाल थाना में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून -1989 की धारा 3(1)(आर)(एस)(टी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.
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आसनसोल/अंडाल.
आसनसोल के पूर्व मेयर व पांडवेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के खिलाफ अंडाल थाना में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून -1989 की धारा 3(1)(आर)(एस)(टी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. इन धाराओं के तहत अंडाल थाने में केस नंबर 92/26 में बीएनएस की धारा 351(2)/115(2)/3(5) भी जुड़ी है. अंडाल थाना क्षेत्र के बनबहाल के निवासी चंदन तुरी की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई है. एससी/एसटी एक्ट के तहत लगे धाराओं में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. जांच का दायित्व एसीपी (अंडाल) दीप कुमार दास को दिया गया है. इस मामले से चुनाव के दौरान जितेंद्र तिवारी की परेशानी बढ़ सकती है. बनबहाल इलाके के निवासी चंदन तुरी ने अपनी शिकायत में कहा कि वे पांडवेश्वर से तृणमूल प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के पक्ष में डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार कर रहे थे. तभी जितेंद्र तिवारी अपने कुछ समर्थकों के साथ आये और कथित तौर पर उन्हें अपमानजनक भाषा में गाली-गलौज करके डराते हुए जान से मारने की धमकी दी. इस शिकायत पर अंडाल थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई. इस बाबत कोशिश के बावजूद जितेंद्र तिवारी से संपर्क नहीं हो पाया.“अंडाल थाने में जितेंद्र तिवारी के खिलाफ स्थानीय चंदन तुरी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.”अभिषेक गुप्ता,
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