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पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

Updated at : 05 Jul 2025 12:14 AM (IST)
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पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

दोषी का नाम जयंत घोष बताया गया है. आरोप था कि 28 मार्च 2019 को बाराबनी थाना क्षेत्र में उसने अपनी पत्नी पृथा घोष पर पेट्रोल छिड़ कर आग लगा दी थी.

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अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर लगा दी थी आग अस्पताल में मरने से पहले पीड़िता ने डॉक्टर के सामने दिया था बयान आसनसोल. आसनसोल जिला फास्ट ट्रैक सेकंड कोर्ट की न्यायाधीश महुआ बासु राय ने बाराबनी के एक शख्स को अपनी ही पत्नी को जिंदा जला कर मार डालने के मामले में दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषी का नाम जयंत घोष बताया गया है. आरोप था कि 28 मार्च 2019 को बाराबनी थाना क्षेत्र में उसने अपनी पत्नी पृथा घोष पर पेट्रोल छिड़ कर आग लगा दी थी. इससे बुरी तरह झुलसी महिला ने अस्पताल में कुछ दिन के बाद दम तोड़ दिया था. कोर्ट में हत्या के मामले पर कई वर्ष चली सुनवाई के बाद अभियुक्त जयंत घोष को दोषी पाया गया. फिर उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गयी. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इसे नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले के सरकारी अधिवक्ता सोमनाथ चट्टोराज ने बताया कि 28 मार्च 2019 को बाराबनी थाना क्षेत्र में पृथा घोष का उसकी सास से किसी बात को लेकर बकझक हुई थी. इसमें जयंत में शामिल हो गया और गुस्से में अपनी पत्नी को घर से बाहर ले जाकर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह झुलसी पृथा को नजदीकी आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. लेकिन इलाज के कुछ दिन बाद ही पीड़िता की मौत हो गयी. पीड़िता ने मरने से पहले चिकित्सक को आपबीती बतायी थी. घटना के बाद पृथा के परिजनों की शिकायत पर जयंत घोष के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में कुल 12 लोगों की गवाही और पेश किये गये सबूतों के आलोक में न्यायाधीश ने अभियुक्त को हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

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