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नाबालिगों को नशीला पदार्थ बेचा, तो खैर नहीं

बुजुर्ग और गैर-स्मोकर लोग सीधे प्रभावित होते हैं, जिससे वे कई गंभीर बीमारियों, जैसे फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोगों का शिकार बन सकते हैं.

न्यू केंदा में तंबाकू रोधी अभियान तेज

जामुड़िया. जिला प्रशासन की ओर से वर्षभर चलाये जा रहे तंबाकू विरोधी जागरूकता अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शुक्रवार को जामुड़िया के न्यू केंदा क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. स्थानीय प्रशासनिक टीम ने बाजार क्षेत्रों का दौरा किया और दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े सख्त नियमों का पालन करने की हिदायत दी.

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई : अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ निर्देश देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है. स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के साथ-साथ ””””इनडायरेक्ट स्मोकिंग”””” के बारे में भी जागरूक किया गया. विशेषज्ञों ने बताया कि किसी और की सिगरेट या बीड़ी का धुआं साँस के जरिए भीतर लेना (निष्क्रिय धूम्रपान) उतना ही हानिकारक है जितना कि खुद धूम्रपान करना. इस धुएं से पास में मौजूद बच्चे, किशोर, बुजुर्ग और गैर-स्मोकर लोग सीधे प्रभावित होते हैं, जिससे वे कई गंभीर बीमारियों, जैसे फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोगों का शिकार बन सकते हैं.

प्रशासन ने न्यू केंदा के नागरिकों से तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने और युवा पीढ़ी को इस हानिकारक लत से दूर रखने में सक्रिय योगदान देने की अपील की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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